नई दिल्ली. पंजाब (Punjab) से आ रही बड़ी खबर के अनुसार, यहां के ‘एक विधायक-एक पेंशन’ बिल को अब मंजूरी मिल गई है। वहीं इस बिल के मुताबिक, एक विधायक को अब एक ही पेंशन मिलेगी। गौरतलब है कि, अब तक व्यक्ति जितने बार विधायक बनता था, उतने बार की अलग-अलग उसकी पेंशन जोड़ी जाती थी।
इस बाबत मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Maan) ने ट्वीट कर बताया कि, “वन MLA, वन पेंशन बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे जनता के टैक्स का काफी पैसा भी अबसे बचेगा।”
मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने “एक विधायक-एक पेंशन” वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है…सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा। pic.twitter.com/KvRN02PJ65
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 13, 2022
गौरतलब है कि, किसी भी विधायक को एक कार्यकाल पूरा करने के बाद 75 हजार रुपये राशि पेंशन के तौर पर मिलती है। इसके बाद आगे के कार्यकाल के लिए उन 75 हजार के अलावा 66% पेंशन अतिरिक्त राशि मिलती है। वहीं इस बिल से पहले नियम ये था कि, अगर कोई विधायक 5 बार चुनाव जीतता है तो वह पांच बार के हिसाब से पेंशन सेवा का लाभ उठा सकता है।
देखा जाए तो वर्तमान में लगभग 250 पूर्व विधायक इस पेंशन सेवा का लाभ उठा रहे हैं। वहीं एक विधायक एक पेंशन कानून के लागू होने के बाद अब से एक विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिला करेगी।