नयी दिल्ली, दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को तीन वर्ष के लिए ‘‘सामान्य पासपोर्ट” जारी किए जाने के वास्ते शुक्रवार को अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) दे दिया।
राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके पश्चात राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे।
Delhi’s Rouse Avenue Court partly allows Congress leader Rahul Gandhi’s plea seeking NOC for issuance of a fresh ordinary passport. The court has granted NOC for 3 years. pic.twitter.com/laElsJqELR
— ANI (@ANI) May 26, 2023
न्यायाधीश ने राहुल की वकील से कहा, ‘‘मैं आंशिक रूप से आपकी अर्जी मंजूर कर रहा हूं। दस वर्ष के लिए नहीं बल्कि तीन वर्ष के लिए।” कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं। राहुल ने दस वर्ष की अवधि के लिए सामान्य पासपोर्ट जारी करने के वास्ते अनापत्ति प्रमाणपत्र का अनुरोध किया था।