
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में (Modi Surname Case) में उनकी दो साल की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जज की ओर से अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, “चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा। भारत के विचार की रक्षा करना।” बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बीती 23 मार्च को गुजरात के सूरत की अदालत ने मोदी उपनाम मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।
Come what may, my duty remains the same.
Protect the idea of India.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 4, 2023
जानकारी के लिए बता दें कि, 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का एक ही सरनेम मोदी कैसे हो सकता है। इसे लेकर पर बीजेपी नेता पूर्णश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। वहीं, सूरत की अदालत द्वारा सजा सुनाने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का आग्रह
शीर्ष अदालत द्वारा कांग्रेस नेता को राहत देने के बाद सांसद अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का आग्रह किया। बिरला से मुलाकात के बाद चौधरी ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय से राहुल गांधी को राहत मिलना सच्चाई की जीत है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने के बाद शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की और जश्न मनाया।