बेंगलुरु: कर्नाटक (Karnataka) में कोरोना (Corona) नियमों में हाल ही ने सरकार ने ढील देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ट्रेन (Train) से महाराष्ट्र (Maharashtra) से कर्नाटक आनेवाले यात्रियों (Passengers) के लिए रेलवे (Railway) ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने दक्षिण पश्चिम रेलवे सीपीआरओ के हवाले से बताया है कि, दक्षिण पश्चिम रेलवे ने इस गाइडलाइन के तहत कहा है कि, अब महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले ट्रेन यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर किया गया आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र या फिर कोविड वैक्सीन की कम से कम एक खुराक का टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
Negative RT-PCR certificate not older than 72 hours or vaccination certificate of at least one dose of COVID 19 vaccine compulsory for train passengers coming to Karnataka from Maharashtra: CPRO, South Western Railway
— ANI (@ANI) June 30, 2021
वहीं, कर्नाटक आनेवाली बस, ट्रेन और टैक्सी में आने-जाने वाले लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेना भी जरूरी कर दिया गया है। मंगलवार को गाइडलाइन के मुताबिक, महाराष्ट्र से कर्नाटक के लिए आने वाली सभी उड़ानों के लिए भी ये नियम लागू होगा। राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि, एयरलाइंस केवल आरटी-पीसीआर नेगेटिव और वैक्सीन की पहली डोज लेने वाले यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करेगी।
कर्नाटक सरकार ने राज्य में कम होते कोरोना केस के मद्देनज़र हाल ही में कोविड-19 संबंधी पाबंदियों में ढील देना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि, कुछ दिन पहले सरकार के आदेश के अनुसार, वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल अभी बंद रहेंगे। पिछले दिनों जारी एक आदेश में राजस्व विभाग के प्रधान सचिव एन मंजूनाथ प्रसाद ने कहा कि, दक्षिण कन्नड़, हासन, दावणगेरे और चामराजनगर जिलों में पांच जुलाई सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन नियमों में तत्काल प्रभाव से ढील दी गयी है।
आदेश में कहा गया था कि, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 24 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कुछ खास जिलों में कोविड-19 स्थिति का आकलन करने के बाद एतद द्वारा सभी दुकानों को सुबह छह बजे से दोपहर एक बजे तक खुलने की अनुमति देते हैं लेकिन वातानुकूलित दुकानों, वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल अपवाद रहेंगे।