‘राशन कार्ड’ से कट गया है आपका नाम? दोबारा जोड़ने के लिए अपनाएं ये आसान तरीका

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    नई दिल्ली. राशन कार्ड कई बार गड़बड़ी के चलते रद्द (Cancel Ration Card) कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी गई थी जिसमें कहा गया था कि देश के अलग-अलग राज्यों में 3 करोड़ राशन कार्ड (Ration Card) आधार से लिंक (Aadhar Card) नहीं होने की वजह से रद्द कर दिए गए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि, यदि आपका नाम  राशन लिस्ट से कट जाए तो दोबारा से आप अपना नाम राशन कार्ड में कैसे जुड़वा सकते हैं, चलिए जानते हैं। 

    राशन कार्ड से क्यों कटा जाता है नाम?

    राशनकार्ड रद्द होने की कई कारन हैं, जैसे आपका नाम किसी दूसरे राशनकार्ड में पहले से जुड़ा हो या आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक नहीं हो ऐसे में आपका नाम काट दिया जाता है। आपके राशन कार्ड के प्रमुख की मृत्यु होने पर भी राशनकार्ड से नाम कट सकता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप राशन कार्ड के लिए दोबारा अप्लाई कर फिर से राशन कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही आप शादी के बाद पत्नी या बच्चे के जन्म के बाद उसका भी नाम जुड़वा सकते हैं।

    ऐसे जोड़ें राशन कार्ड में अपना नाम

    1.यदि आपका नाम राशन कार्ड से कट गया है तो आधार कार्ड और अपना नाम जिस राशन कार्ड में जोड़ना है, उस कार्ड की फोटो कॉपी लेकर सीएससी केंद्र (CSC Center) या जन सुविधा केंद्र में जाएं। 

    2. इसके बाद आपको वहां से रसीद मिलेगी। इसे आप अपनी तहसील में जमा करें।  कुछ ही दिनों बाद राशन कार्ड में आपका नाम जुड़ जाएगा। 

    दो तरह से जुड़ सकते हैं नाम

    राशन कार्ड में दो तरह से नए सदस्यों के नाम जुड़ते हैं। पहला, नए जन्म लेने वाला बच्चा और दूसरा पत्नी, जो शादी के बाद आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ जुड़ा है। 

    • पहला, सबसे पहले आप दोनों अलग-अलग अपना एक राशन कार्ड बनवा लें या फिर अपनी पत्नी के आधार कार्ड में संशोधन कराएं। 
    •  आधार कार्ड में से लड़की के पिता के जगह पति यानी अपना नाम दर्ज कराएं। 
    • अब अपना और पत्नी का आधार कार्ड ले जाकर तहसील में खाद्य विभाग के अधिकारी को दें। 
    • अपना नाम पहले से जुड़े राशन कार्ड से कटा लें और फिर न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें.जिस राशनकार्ड के साथ आपका नाम जुड़ा है। 
    • आपको अपनी पत्नी का नाम भी उसी राशनकार्ड में जुड़वाना है तो आपको अपनी पत्नी के आधार में संशोधन करवाना पड़ेगा। उसके बाद पत्नी का आधार जन सुविधा केंद्र पर जाकर जमा कराएं । 
    • ऑनालाइन वेरिफिकेशन के बाद पत्नी का नाम जुड़ जाएगा।