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    नई दिल्ली: महाराष्ट्र की राजनीती में लगातार चल रहे उठापठक के बीच सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आज सीएम एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी खबर आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सूचना भेजी है। कोर्ट ने सॉलिसिटर से कहा कि, जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर फैसला नहीं किया जाता है, तब तक विधानसभा अध्यक्ष 16 विधायको की अयोग्यता के मामले पर किसी भी प्रकार का फैसला नही लेने को कहा है। सुको ने आगे कहा कि, महाराष्ट्र के इस मामले में एक बेंच के गठन की आवश्यकता होगी। यह मामला कल सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। इस पुरे मामले को सूचीबद्ध होने में कुछ और समय लगेगा।

    आपको बता दें कि, खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से 16 विधायको की अयोग्यता के मामले पर उसका फैसला आने तक कोई निर्णय नहीं करने के लिए कहा है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करने के लिए कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर फैसला नहीं किया जाता है, तब तक कोई निर्णय न लें। प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से दाखिल कि प्रतिवेदन पर गौर किया।

    इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, इस मामले में एक बेंच गठित की जाए। मामला कल बजाय इसे सूचीबद्ध करने में और लगेगा। आपको बता दें कि, कोर्ट के इस फैसले से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना बालासाहब के खेमे को आज बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े के विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध पर फिलहाल कोई फैसला ना लेने का निर्देश दिया है।