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    नई दिल्ली. श्रद्धा हत्याकांड (Shrdhha Murder Case) को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने इसकी जांच को फिलहाल पुलिस से CBI को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका को अब से कुछ देर पहले खारिज कर दी है। मामले पर आज कोर्ट का कहना है कि हमें इस दलील पर विचार करने का एक भी अच्छा कारण नहीं मिला। 

    दरअसल आज इस बाबत दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि, किस वजह से आप CBI को मामले की जांच ट्रांसफर करवाने की मांग कर रहे, जब परिवार वाले मामले की जांच CBI को ट्रांसफर करवाने की अपनी तरफ से कोई भी मांग नहीं कर रहे। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि, छावला गैंगरेप और हत्याकांड में क्या हुआ, सबने देखा? सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया, पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत नाराजगी जताते हुए कहा कि, बिना किसी रिसर्च के दिल्ली पुलिस के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हम इस याचिका खारिज करते हैं। 

    पता हो कि, इससे पहले  राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला की पुलिस हिरासत अब अगले 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। बता दें कि पुलिस ने सुनवाई के लिए आज आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया था। पता हो कि, आफताब की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही थी। आज अपनी सुनवाई के दौरान आफताब की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही थी। जज से कहा कि, उसने जो कुछ किया, वह सब बिना सोचे समझे गुस्से में किया था। इसके साथ ही, आफताब ने कोर्ट में कहा कि वह जांच में पुलिस का सहयोग कर रहा है।