
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गूगल (Google) को तगड़ा झटका दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने NCLAT के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से साफतौर पर इंकार कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि Google की याचिका को ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया और 31 मार्च तक मामले का फैसला करने को कहा।
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के आदेश का पालन करने के लिए Google इंडिया (Google India) को एक सप्ताह का समय दिया, जिसमें कथित तौर पर प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपए के जुर्माने का 10% जमा करने का निर्देश दिया गया था।
Supreme Court grants one week time to Google India to comply with National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) order directing the technology giant to deposit 10% of Rs 1,337.76 cr penalty imposed on it by Competition Commission of India for alleged anti-competitive practices pic.twitter.com/SfTxRKUMFa
— ANI (@ANI) January 19, 2023
Google के प्रवक्ता ने कहा कि हम कल के फैसले के विवरण की समीक्षा कर रहे हैं। जो अंतरिम राहत तक सीमित है और हमारी अपील के गुण-दोष को तय नहीं करता है। हम अपने उपयोगकर्ताओं और भागीदारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और आगे की राह में सीसीआई के साथ सहयोग करेंगे, हमारी अपील के समानांतर।