नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu government) को बड़ा झटका दिया है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को राहत मिली है। कोर्ट ने RSS को रूट मार्च निकालने की इजाजत दे दी है। मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) के रूट मार्च (Route March) की इजाजत देने के फैसला को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तमिलनाडु सरकार को झटका लगा है। दरअसल 27 मार्च को RSS को रूट मार्च निकालने की इजाजत मद्रास हाईकोर्ट ने दी थी। कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाईं थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखा।
न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ के समक्ष तमिलनाडु सरकार के वकील ने दलील दी थी कि मार्च निकालने का पूरी तरह अधिकार नहीं हो सकता। ठीक जिस तरह ऐसे मार्च निकालने पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं हो सकता। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखा। अब आरएसएस को तमिलनाडु में मार्च निकालने की अनुमति मिल गई है।
Supreme Court rejects Tamil Nadu government's appeal against Madras High Court order allowing route marches by Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) in the state pic.twitter.com/PbhjSeKBhR
— ANI (@ANI) April 11, 2023
तमिलनाडु सरकार ने न्यायालय में कहा था कि वह पांच मार्च को राज्य भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रस्तावित ‘रूट मार्च’ और जनसभाओं की अनुमति देने के पूरी तरह खिलाफ नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी कहा कि यह कार्यक्रम प्रदेश के हर गली, नुक्कड़ में आयोजित करने नहीं दिया जा सकता।