नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा झटका दिया है। नारायण राणे ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) के फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन, आज सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 3 महीने के अंदर ही नारायण राणे के बंगले पर किए गए अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है। बता दें कि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारायण राणे जुहू वाले बंगले पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया था। लेकिन, अब
SC dismisses Union Min Narayan Rane’s plea, seeking a stay on the Bombay HC order of demolition of alleged unauthorised structures in ‘Aadish Bungalow’; granted him 3-month time to bring it in compliance with applicable laws, failing which HC judgement directed to be implemented. pic.twitter.com/Ysrd5h7nuL
— ANI (@ANI) September 26, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने उसी आदेश में 3 महीने किया है। मुंबई हाईकोर्ट ने राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने बीएमसी को अवैध निर्माण गिराने का आदेश दिया था। इस दौरान बीएमसी ने माना था कि, राणे के बंगले के कुछ हिस्से के निर्माण में कोस्टल रेगुलेशन जोन और फ्लोर स्पेस इंडेक्स का उल्लंघन किया गया है।
हाईकोर्ट ने कहा था कि, बीएमसी राणे परिवार की कंपनी के आवेदन को स्वीकार नहीं कर सकती। राणे परिवार ने अपने आवेदन में मांग की थी, कि बीएमसी बंगले में बनाए अनधिकृत निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दे। लेकिन, कोर्ट ने इस आवेदन को अस्वीकार करते हुए मामले में फैसला सुनाया था।