मुंबई: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के पूर्व घरेलू सहायक दीपेश सावंत (Dipesh Sawant) ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि एनसीबी (NCB) ने स्थानीय अदालत में पेश करने से पहले उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा।
सावंत ने इस महीने पूर्व में दायर अपनी याचिका में एनसीबी से 10 लाख रुपये के मुआवजे की भी मांग की है। यह पीठ सोमवार को न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और एम एस कार्णिक की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिये आई जिसने इसे छह नवंबर को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
सावंत पर कथित तौर पर सुशांत के लिये मादक द्रव्य के आपूर्तिकर्ताओं से बात करने और मादक द्रव्य हासिल करने का आरोप है। उस पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल जमानत पर चल रहे सावंत ने अपनी याचिका में एनसीबी अफसरों द्वारा उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है जो उसे हिरासत में लिये जाने के 24 घंटे के अंदर मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने में विफल रहे थे।
याचिका के मुताबिक, एनसीबी ने सावंत को उसके उपनगरीय चेंबुर स्थित घर से चार सितंबर को रात करीब 10 बजे हिरासत में लिया लेकिन उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष करीब 36 घंटे बाद छह सितंबर को पेश किया गया। याचिका में यह भी आरोप लगाया कि एनसीबी ने गलत तरीके से यह दर्ज किया कि उसे पांच सितंबर को रात आठ बजे गिरफ्तार किया गया। मुआवजे के अलावा याचिका में संबंधित एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की भी मांग की गई है।