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    नई दिल्ली: सरकार ने महिलाओं (Women) की शादी (Marriage) की उम्र (Age) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं की शादी करने की उम्र को 18 साल से बढाकर अब 21 साल करने के प्रस्ताव (Proposal) को मंज़ूरी दे दी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में महिलाओं की शादी करने की वैध उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट (Central Government Cabinet) ने मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इसपर फिलहाल औपचारिक एलान आना अभी बाकि है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसपर फैसला लिया गया है अब सरकार जल्द महिलाओं की शादी की उम्र से जुड़े मौजूदा क़ानूनों में संशोधन ला सकती है।  

    उल्लेखनीय है कि वर्तमान कानून के अनुसार देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं की 18 साल है। लेकिन खबरें है कि केंद्र बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करने जा रही है। दरअसल नीति आयोग ने जया जेटली की अगुवाई में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश पहले की थी।  

    गौरतलब है कि इससे पहले देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी शादी सही समय पर की जाए। टास्क फोर्स का गठन पिछले वर्ष जून महीने में हुआ था। साथ ही दिसंबर में इसने अपनी रिपोर्ट जमा की थी।