नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) को राष्ट्रीय पार्टी (National Party) बनाने को लेकर चुनाव आयोग (Election Commission) के मुख्य आयुक्त ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आयोग इसकी समीक्षा कर रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बना चुकी है और कई अन्य राज्यों में स्थानीय पार्टियों को टक्कर देने में लगी हुई है। आप को राष्ट्रीय पार्टी बनाने को लेकर सियासत में चर्चा गरमाई है।
आपको बता दें कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि गुजरात विधानसभा चुनाव में आप को 13 फीसदी वोट मिले थे। इस लिहाज से आप राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे की पात्र हो गई है। चुनाव आयोग का यह ऐलान ऐसे समय में भी हुआ है जब कुछ दिन पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के एक वकील ने आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिए जाने की मांग की थी।
AAP's national party status is under review by the Commission: Chief Election Commissioner Rajiv Kumar pic.twitter.com/wxTSZD03Q0
— ANI (@ANI) March 29, 2023
सीएम केजरीवाल ने कहा था कि आप राष्ट्रीय पार्टी बन गई है
गुजरात चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि गुजरात की जनता ने आप को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। महज 10 साल पहले 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनी थी। आज हमारी दो राज्यों में सरकार है और अब राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई है। गौरतलब हो कि गुजरात राज्य में आप को पहली बार पांच सीटें मिली हैं और 12.92 प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ था। ऐसे में पार्टी को गुजरात में भी क्षेत्रिय पार्टी की मान्यता मिलने में ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी।
राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए ये हैं प्रमुख नियम
चुनाव आयोग ने किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा देने के नियम बनाए हैं। जिसे पूरा करने पर कोई दल राष्ट्रीय दल बन जाता है। हालांकि, अगर नियम का उल्लंघन किया जाता है या पालन नहीं किया जाता है, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस भी लिया जा सकता है।
- चुनाव आयोग का नियम कहता है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए उसे कम से कम चार राज्यों में मान्यता मिलनी चाहिए।
- उस पार्टी के लिए कम से कम 4 राज्यों में हुए लोकसभा चुनाव में कम से कम 6 फीसदी वोट हासिल करना जरूरी है।
- यदि पार्टी का वोटिंग शेयर 3 प्रतिशत से कम है, तो उसके पास तीन सीटें होनी चाहिए।