कोरोना वायरस: मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी करने वालों खिलाफ करे इस नंबर पर संपर्क

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं. इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार कोमास्क और सेनिटाइजर को बेहद जरुरी वास्तु सूचि में डाला दिया हैं.

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नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं. इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को मास्क और सेनिटाइजर को बेहद जरुरी वास्तु सूचि में डाला दिया हैं. जिसके बाद अब इन वस्तुयों को भंडारण कर के नहीं रखा जासकता हैं. 

उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि, " कोरोनावायरस के मद्देनजर अस्थायी रूप से मास्क (2-प्लाई और 3-प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है."

निर्णय के बाद कालाबाजारी पर होंगी जेल 
सरकार के इस निर्णय के बाद मास्क और सैनिटाइजर के कालाबाजारी पर रोक लग जाएगी. इसके बाद कोई भी इन वस्तुयों की कालाबाजारी करता हैं तो शिकायत दर्ज कर कर उसे जेल भेजा जा सकता हैं. शिकायत करने के लिए ग्राहक 1800-11-400 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. 

मरीजों मरीजो की संख्या 81 पहुची 
देश में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से अपना पैर पसर रहा हैं. पुरे देश में अभी तक कुल 81 मामले सामने आचुके हैं. इन सभी मरीजों को आइसोलेशन सेंटर में रख कर इलाज किया जारहा हैं. वहीँ एतिहातन तौर पर देश के चार राज्यों ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया हैं. जिसमे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महारष्ट्र हैं. इसी के साथ अधिकतर राज्यों ने वायरस को रोकने के लिए सभी  शिक्षण संस्थानों पर 31 मार्च तक बंद कर दिया हैं.