साल 2021 में RC और ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में होंगे बड़े बदलाव, आप भी जानें

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आने वाला साल लोगों की जिंदगी में कई सारे बदलाव लेकर देश में प्रवेश करेगा, ऐसे में कई सारे सरकारी नियमों में कई सारे बदलाव भी किए जा रहे हैं यह बात तो सभी लोग जानते हैं कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) के गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है वहीं आने वाले साल में अब इससे जुड़े भी कई नियम बदले जाएंगे कई राज्यों ने फैसला किया है कि लर्निंग लाइसेंस (Learning licence) और गाड़ियों के पंजीयन (RC) के लिए बने नए नियमों को अगले साल से लागू किया जाए

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (Transport Ministry) के निर्देश पर बिहार (Bihar), पश्चिम बंगाल (West Bengal) और छत्तीसगढ़ (Chhatisgarh) सहित कई राज्यों ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन को लेकर नए नियम लागू करेंगे वहीं अगर किसी भी व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता लॉकडाउन और कोरोना काल में खत्म हो गई है, तो 31 दिसंबर तक उनका नवीनीकरण करा लें, अन्यथा दस्तावेज़ों की वैधता खत्म होने पर नए साल में आपको 5 हजार (Five Thousand) रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा

नियमों में बदलाव-
बिहार में लर्निंग लाइसेंस (Learning licence) को लेकर बदलाव किए गए हैं आने वाले साल में इस राज्य में लर्निंग लाइसेंस बनवाना बेहद आसन हो जाएगा आवेदक को टेस्ट देने के बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए जिला परिवहन कार्यालय (Regional Transport Office) में इंतजार नहीं करना पड़ेगा वह सीधे कहीं से भी ऑनलाइन प्रिंट (Online Print) निकाल सकते हैं यह नियम 24 दिसंबर को पटना समेत राज्य के सभी जिलों के परिवहन कार्यालयों में शुरू हो चुकी है

लॉकडाउन के कारण आगे हुई डेट-
परिवहन विभाग के अनुसार, कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी उनके नवीनीकरण के लिए परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर तक का समय दिया है मार्च 2020 के बाद से जिस भी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता उन्हें परविहन विभाग ने 31 दिसंबर 2020 तक छुट दे रखी है लेकिन अगर 1 जनवरी 2021 के बाद 5 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा

ऐसे करवाएं नवीनीकरण-
ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के नवीनीकरण के लिए राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं फिर लाइसेंस संबंधित सेवाओं पर क्लिक करेंफिर फॉर्म भरते समय अपने डीएल नंबर के साथ और भी पर्सनल जानकारियां दें इसके ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित और भी जरूरी कागजात को वेबसाइट पर अपलोड करें कुछ राज्यों में ऑनलाइन और कुछ राज्यों में अभी भी आरटीओ ऑफिस में जाकर अपना स्लॉट बुक करा लें आरटीओ ऑफिस में बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच के बाद आपके सभी कागजात को जांच की जाएगी जिसके बाद आपके लाइसेंस का नवीनीकरण हो जाएगा