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नई दिल्ली. जहां एक तरफ आज भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Singh) के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर (Jantar-Mantar)  पर पहलवानों के धरने का सातवां दिन शुरू है। वहीं बीते शुक्रवार को WFI अध्यक्ष के ऊपर एक बाद बाद एक 2 FIR की गईं हैं।

इसके साथ ही आज पहलवानों को 1 FIR की कॉपी दी गई है। POCSO के तहत दर्ज FIR की कॉपी पहलवानों को नहीं दी गई, क्योंकि यह केवल पीड़ित परिवार को दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 354, 354(ए), 354(डी) और 34 के तहत एक FIR दर्ज की है।

इससे साफ़ हुआ है कि, कुश्ती संघ के अध्यक्ष और BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के बाद पॉक्सो एक्ट समेत दो मामलों में केस दर्ज हो गया है। हालांकि इसमें रेप की धाराओं को नहीं जोड़ा गया है।

वहीं इस केस दर्ज होने के बाद उन्होंने शनिवार को कहा- मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। मुझे किसी भी तरह से कोई शिकायत नहीं है। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। मुझे जहां भी जांच एजेंसी बुलाएगी, मैं जाने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि लगातार कई महीने से मुझ पर आरोप लग रहे हैं। मुझे और मेरे परिवार कष्ट में है। मैं चाहता हूं कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच हो। क्योंकि इन लोगों के बयान लगातार बदलते रहते हैं। 

इसके साथ ही आज दिल्ली पुलिस ने कहा कि, जरुरत पड़ी तो पहलवानों को अब सुरक्षा दे जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस जल्द ही नाबालिग शिकायतकर्ता से संपर्क करेगी, उसके नाबालिग के बयान दर्ज करेगी। नाबालिग समेत कुल 7 खिलाड़ियों ने दिल्ली पुलिस से बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत की है। बृजभूषण पर 2012 से 2022 तक अलग-अलग जगहों पर महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है।

जानकारी और सूत्रों के अनुसार बृजभूषण के खिलाफ दर्ज मामले में दिल्ली पुलिस की 7 महिला अधिकारियों को जांच में लगाया गया है। वहीं इसमें 7 महिलाएं 1 ACP को रिपोर्ट करेंगी और फिर ACP, DCP को रिपोर्ट करेगा। बता दें FIR दर्ज करने के लिए नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के करीब 10 इंस्पेक्टर को थाने में बुलाया गया था जिसके बाद यह 2 FIR दर्ज की गईं हैं।

गौरतलब है कि, बीते 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी। लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया था। इसके बाद पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यहां सुनवाई के दौरान पुलिस ने WFI अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही थी।