सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वालों पर एक्शन

Loading

सब्जी विक्रेताओं को चलते-फिरते कारोबार करने की है अनुमति

कोरोना से जंग जीतने प्रशासन ने उठाया कदम

जलगांव. यावल पुलिस ने नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ सिटी पुलिस स्टेशन में एफ आई आर दर्ज कराई है.अनुविभागीय अधिकारी ने कोरोना वायरस के आक्रमण के कारण सब्जियां और फल फ्रूट विक्रेताओं को एक स्थान पर व्यवसाय ना करते हुए नगर में विभिन्न स्थानों पर चलते फिरते कारोबार करने की अनुमति दी है. किंतु विक्रेताओं ने नियमों को ठेंगा बता कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई और भीड़ इकट्ठा की.

सब्जी विक्रेताओं में मची खलबली

इस आरोप में यावल पुलिस ने 16 विक्रेताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस की कार्रवाई से सब्जी फल विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है. इस तरह अपराध दर्ज कराने से विक्रेताओं में सनसनी फैल गई है. 

मास्क न लगाने पर हुई कार्रवाई

यावल पुलिस ने खिर्निपुरा चौक रोड समीपवर्ती इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां चेहरे पर मास्क नहीं लगाने के जुर्म में शेख नसीम शेख युनूस, शेख रमजान शेख उस्मान, इस्माइल शेख उस्मान , शेख जावेद शेख गुलाब, जमील शहा, रईस शेख युनुस मधुकर पोपट बारी आसाराम नगर भोला इब्राहिम पटेल देशपांडे गल्ली रवींद्र भालचंद्र चौधरी अमृत गिरधर बारी  संगिता राजेंद्र बारी  संगीता विजय बारी प्रतीक पटेल विरार नगर योगेश देविदास बारी, बारीवाडा मयूर अरुण बारी,  शेख नावेद अब्दुल मजीद को पुलिस इंस्पेक्टर अरुण धनवड़े और उनके सहयोगी हेड कांस्टेबल कांस्टेबल मुजफ्फर खान असलम खान राहुल चौधरी आदि ने सोमवार की दोपहर  गश्त करते वक्त पकड़ा है.

पुलिस ने इन 16 व्यक्तियों के खिलाफ जिलाधिकारी डॉ अभिजीत राऊत की आज्ञा का उल्लंघन फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का उल्लंघन मुंबई पुलिस अधिनियम 1952 की धारा 188, 37,1 (3) मुंबई पुलिस अधिनियम की रोकथाम आदेश की धारा 135 और भारतीय संक्रामक रोग अधिनियम अधिनियम 1897 की धारा 51 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है.