अग्रिम पार्सल की बुकिंग 120 दिन पहले हो सकेगी

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  • 10 प्रतिशत अग्रिम भाड़ा जमा करना होगा
  • 90 प्रश भाड़ा गाड़ी प्रस्थान के 72 घंटे पहले भरना जरूरी

जलगांव. रेलवे प्रशासन ने व्यापारियों की सुविधा के लिये विशेष यात्री गाडि़यों और विशेष पार्सल गाडि़यों के SLR और पार्सलयान में 120 दिन अग्रिम में अपने पार्सल के लिये स्थान आरक्षित करने की सेवा शुरू की है. इस योजना के अंतर्गत, व्यापारी  अपना पार्सल  भेजने के लिए 120 दिन अग्रिम में स्थान आरक्षित करवा सकते हैं. विशेष यात्री गाडि़यों तथा विशेष पार्सल गाडि़यों के SLR एवं पार्सलयान में पार्सल परिवहन हेतु स्थान आरक्षित करने की इस सुविधा के अंतर्गत परिवहन के लिए लगाने वाले भाड़े का 10% अग्रिम में जमा करना होगा. शेष  90 प्रतिशत पार्सल भाड़ा, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे पहले देना होगा.

…तो बुकिंग रद्द कर दी जाएगी

 यदि ग्राहक निर्धारित समय से 72 घंटे पहले शेष पार्सल किराया का भुगतान करने में असफल रहता है तो पार्सल की अग्रिम बुकिंग रद्द कर दी जाएगी और अग्रिम पार्सल भाड़ा जब्त कर लिया जाएगा. उसी प्रकार, विशेष यात्री गाडि़यों तथा विशेष पार्सल गाडि़यों में मांग के आधार पर पार्सल यान की बुकिंग भी 120 दिन पहले की जा सकती हैं. इसके लिए, वैगन  पंजीकरण शुल्क का भुगतान नियमानुसार करना होगा.

 72 घंटे पहले तक रद्द हो सकती है बुकिंग

पार्सल भेजने के लिए अग्रिम में बुक किये गए स्थान की बुकिंग को रद्द किया जाता है, तो ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के समय से 72 घंटे पहले रद्द किया जाता है तो ऐसे मामले में भी, ग्राहक को भुगतान की गई राशि का 50% भाड़ा लौटाया जाएगा. यदि रद्दकरण, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के समय से 72 घंटे पहले की समयसीमा में नहीं किया जाता है तो कोई धन वापसी नहीं की जाएगी.

गाड़ी रद्द होने पर वापस होगी पूरी राशि

इसके अतिरिक्त, यदि किसी कारण से रेल प्रशासन द्वारा गाड़ी रद्द की जाती है तो ग्राहक को उसके द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि वापस की जाएगी. रेल प्रशासन  ने व्यापारियों,  व्यावसायिक और किसानों ने रेलवे की इस नई सुविधा का लाभ उठाना और अपने पार्सल को सुरक्षित और गतिशील तरीके से पहुंचाने के लिए रेलवे द्वारा अपने पार्सल को बुक आरक्षित श्रेणी में पहले से बुकिंग करने का अनुरोध किया है.