Permit will be suspended if illegal rent is charged

  • उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी की रिक्शा चालकों को चेतावनी
  • इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर लगाना अनिवार्य

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जलगांव. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही (Shyam Lohi) ने परिवहन विभाग के नियमानुसार मीटर (Meter) से किराया (Fare) लेने से इंकार करने पर ऑटो रिक्शा चालकों (Auto Rickshaw Drivers) के परमिट (Permit) को निलंबित करने की चेतावनी दी है। 

प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी लोही ने ऑटो रिक्शा चालकों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक लाइसेंसधारी ऑटोरिक्शा को मोटर वाहन नियम 119 और 137 के तहत एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर होना आवश्यक और अनिवार्य है।

लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन दंडनीय

मीटर अच्छी स्थिति में होना भी अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। उप-क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लोही ने कहा कि जलगांव में शहर के कई यात्रियों ने परिवहन विभाग से शिकायत की है कि रिक्शा चालक मनमानी किराया वसूल रहे हैं। मीटर के अनुसार किराया लेने से इंकार करते हैं और यह मामला रिक्शा लाइसेंस का उल्लंघन है।

मीटर के अनुसार वसूलें किराया

यदि किसी यात्री द्वारा मीटर के अनुसार किराया के लिए कहा जाता है, तो रिक्शा चालक को मीटर के अनुसार किराया लेना अनिवार्य है और यह मामला कानूनी है। इसके उल्लंघन करने पर ऑटो चालकों के परमिट को निलंबन किया जाएगा। इस तरह की चेतावनी भी उन्होंने दी है। श्याम लोही ने सभी ऑटोरिक्शा लाइसेंस धारकों से कहा है कि वे ऑटोरिक्शा फेयरमीटर कैलिब्रेशन करें और यदि आवश्यक हो तो फेयरमीटर का उपयोग करें, अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस धारक को गैर-अनुपालन के लिए दंडित किया जाएगा।

यदि जलगांव शहर में ऑटो रिक्शा चालक मीटर के अनुसार किराया नहीं वसूल रहे हैं तो उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जलगांव कार्यालय में ऐसे ऑटो रिक्शा चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 0257-2262619 या mh19@mahatranscom.in पर शिकायत कर सकते हैं।

- श्याम लोही, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जलगांव