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    जलगांव. जलगांव जिले (Jalgaon District) के निजी अस्पतालों (Private Hospitals) को कोविड-19 संक्रमित मरीजों (Infected Patients) के इलाज की अनुमति दी गई है, क्योंकि जिले में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या अधिक है और जिले के सरकारी अस्पतालों (Government Hospitals) में उपलब्ध बेड कोविड-19 संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अपर्याप्त हैं। इसलिए जलगांव जिले के निजी अस्पतालों को कोविड-19 संक्रमित मरीजों के इलाज की अनुमति दे दी गई है।

    कोविड-19 संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा तय की गई फीस/दरें निजी कोविड अस्पतालों पर लागू हैं। सरकार की ओर से बायो मेडिकल वेस्ट की दरों को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया गया है। वर्तमान में जलगांव जिले के कुछ निजी कोविड अस्पतालों में बायो-मेडिकल वेस्ट के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायतें मिल रही हैं, ऐसे में निजी कोविड अस्पतालों के लिए बायो-मेडिकल वेस्ट की दरें तय करने का समय आ गया है। इस पृष्ठभूमि में, जलगांव जिले के निजी और गैर-कोविड अस्पतालों के लिए, सभी निजी कोविड और गैर- कोविड अस्पतालों के लिए बायो मेडिकल वेस्ट 250 रुपये प्रति दिन तय की गई है।

    जलगांव जिले के सभी निजी अस्पतालों को बायो मेडिकल वेस्ट के लिए निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क लेना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो अस्पताल कोविड-19 संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक शुल्क लेंगे, ये अस्पताल बायो मेडिकल वेस्ट शुल्क के लिए प्रतिदिन अधिकतम 250/- रुपये की वसूली के पात्र होंगे। जिला कलेक्टर और अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जलगांव अभिजीत राउत ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी है।