New Rules of Lockdown
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    जलगांव. चोपड़ा तहसील (Chopra Tehsil) कोरोना (Corona) का हॉटस्पॉट (Hotspot) बन चुका है। वायरस की चेन को तोड़ने के लिए उप-विभागीय मजिस्ट्रेट सुमित शिंदे ने चोपड़ा तालुका में 20 मार्च से चोपड़ा तालुका में दो दिवसीय लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा की है। यह लॉकडाउन 20 मार्च को तड़के एक बजे से 21 मार्च की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, साप्ताहिक बाजार और दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। 

    चोपड़ा तालुका क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग और संबंधित स्थानीय निकाय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (45) की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। ऐसी चेतावनी प्रशासन द्वारा दी गई है।

    होम डिलीवरी-पार्सल सुविधाएं जारी रहेंगी

    इस अवधि के दौरान सभी किराना स्टोर बंद रहेंगे। खुदरा सब्जियों और फलों की दुकानें बंद रहेंगी। शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, निजी कार्यालय बंद रहेंगे। होटल, रेस्तरां बंद रहेंगे, हालांकि होम डिलीवरी और पार्सल सुविधाएं जारी रहेंगी। बैठकें, मेले, बैठकें, धार्मिक स्थान, सांस्कृतिक, धार्मिक और इसी तरह के आयोजन बंद हो जाएंगे। शॉपिंग मॉल, बाजार, नाई की दुकानें, स्पा, सैलून, शराब की दुकानें बंद रहेंगी। उद्यान, पार्क, उद्यान, सिनेमा, थिएटर, जिम, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, खेल प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों, मेलों, सम्मेलनों को बंद कर दिया जाएगा। पान ठेला, खुले खाने के स्टाल बंद रहेंगे।

    इन सेवाओं को मिलेगी छूट

    इस दो दिवसीय लॉकडाउन में  छूट दूध बिक्री केंद्रों, चिकित्सा उपचार और सेवाओं, मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस सेवाओं, जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग के अधिकारियों, आपदा प्रबंधन संबंधित तत्वों को दी गई है। साथ ही 20 और 21 मार्च को पूर्व निर्धारित परीक्षा और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग और परीक्षा के लिए नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है।