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कोल्हापुर. वामपंथी नेता गोविंद पानसरे की हत्या के मामले में कोल्हापुर जिले की अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी. लोक अभियोजक शिवाजीराव राणे ने कहा कि सत्र न्यायाधीश बी डी शेल्के ने मामले में अब तक गिरफ्तार 10 आरोपियों में से दो भरत कुरने और सचिन अंडुरे की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

उन्होंने कहा कि अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील के बाद दोनों की याचिकाओं को खारिज कर दिया कि दोनों 2015 के मामले में शामिल थे.उन्होंने कहा, जमानत याचिका का विरोध करते हुए हमने दलील दी कि पानसरे हत्याकांड के मामले में दोनों की भागीदारी थी.हमने अदालत से कहा कि अंडूरे तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में भी प्रमुख आरोपी है, वहीं भरत, पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरोपी है.गौरतलब हो कि  पानसरे को 16 फरवरी 2015 को कोल्हापुर में गोली मार दी गई थी और 20 फरवरी को उनकी मौत हो गयी थी.