Madhya Pradesh government issued fresh guidelines, all private and government schools closed till 31 January
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    भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि राज्य में “कोरोना कर्फ्यू” के प्रतिबंधों में एक जून से चरणबद्ध तरीके से छूट के बावजूद सप्ताहांत के दौरान पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा। चौहान ने गांव, ब्लॉक, वार्ड और जिला स्तर की आपदा प्रबंधन समितियों की शनिवार शाम को डिजिटल बैठक में बताया कि प्रदेश में पांच प्रतिशत से अधिक और इससे कम संक्रमण दर वाले जिलों के लिये ‘अनलॉक’ के अलग-अलग दिशा निर्देश होंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के कारण लगे प्रतिबंधों में ढील देने के बावजूद प्रदेश में सप्ताहांत में शनिवार रात दस बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।

    चौहान ने कहा, ‘‘कोविड-19 की स्थिति के अनुसार स्थानीय जिला, वार्ड, ब्लॉक और गांव स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियां एक जून से अपने-अपने क्षेत्रों को ‘अनलॉक’ करने के दिशा निर्देश जारी करने के बारे में फैसला लेंगी।” 

    मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा प्रबंधन समितियों को निर्णय लेने के लिये रविवार को बैठक करने के लिये कहा गया है।  उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिलहाल सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, मेले और मनोरंजन गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम और पिकनिक स्थल बंद रहेंगे।

    चौहान ने बताया कि मुरैना जिला आपदा प्रबंधन समिति ने जिले में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण ‘‘कोरोना कर्फ्यू” जारी रखने का फैसला किया है।

    प्रदेश सरकार ने शनिवार को ग्रीन जोन (उपचाराधीन मामले शून्य), यलो जोन (चार या चार से कम मामले) और रेड जोन (पांच या पांच से अधिक मामले) के तहत आने वाले गांवों के लिये अलग-अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं। ‘रेड जोन’ के लिए सख्त दिशा निर्देश हैं। इसी तरह उन शहरी इलाकों में जहां संक्रमण की दर पांच प्रतिशत से अधिक है, वहां कोरोना वायरस के कारण लगाए गये प्रतिबंध आगे भी जारी रहेंगे।

    प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत विवाह में प्रत्येक पक्ष के दस यानि कुल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी तथा मेहमानों की सूची स्थानीय प्रशासन को अग्रिम तौर पर पेश करना अनिवार्य होगा।

    अंतिम संस्कार में अधिकतम दस लोग शामिल हो सकते हैं तथा धार्मिक स्थलों पर चार से अधिक लोगों को पूजा या प्रार्थना में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। सरकारी कार्यालय में 50 प्रतिशत कर्मचारी तथा सभी अधिकारियों की उपस्थिति में कामकाज हो सकेगा। किसी भी स्थान पर छह से अधिक लोगों के जमा होने की अनुमति नहीं होगी।

    ‘अनलॉक’ चरण के दौरान औद्योगिक गतिविधियों, अस्पतालों, नर्सिग होम, पेट्रोल पंप, फार्मा, राशन दुकान, और कृषि गतिविधियों आदि को संचालित करने की अनुमति होगी। दो सवारियों तथा कोविड-19 के अनुकूल व्यवहार के दिशा निर्देशों के पालन के साथ टैक्सी संचालन की भी अनुमति होगी।

     स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश में 29 मई तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 7,77,349 हो गई है तथा इस बीमारी से अब तक 7,959 लोगों की मौत हो चुकी है।