भोपाल: मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने विधानसभा में लव जिहाद (Love Jihad) के खिलाफ कानून लाने का ऐलान कर दिया है. जिसके बाद प्रदेश के साथ साथ देश भर में इस कानून को लेकर चर्चा शरू हो गई है. बुधवार को कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) के नेता विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर (Protem Speaker) रामेश्वर शर्मा (Rameshwar Sharma) ने कहा, “कितनी नरगिस सुनील दत्त के साथ ब्याही गईं?.”
कब तक हम सीता को रुबिया बनने देंगे
शर्मा ने कहा, “लव जिहाद से कहीं न कहीं पाक और ISI के अजेंट जुड़े हैं जो सीता को रुबिया बनाने का षड्यंत्र रचते हैं। कब तक हम सीता को रुबिया बनने देंगे और मरने देंगे? नरगिस और सुनील दत्त जैसा सच्चा प्यार दिखाओ मुझे? ऐसी कितनी नरगिस सुनील दत्त के साथ ब्याही गईं बताइए.”
Pakistan & ISI agents conspire to convert Sita to Rubiya. How long will we let Sita become Rubiya, how long will we let Sita die? Show me true love like Nargis & Sunil Dutt. Tell me how many Nargis married Sunil Dutt?: MP Assembly Protem Speaker Rameshwar Sharma on Love Jihad law pic.twitter.com/ft1qxUXvQt
— ANI (@ANI) November 18, 2020
धर्मांतरण पश्च्यात शादी करने पर आरक्षण लाभ नहीं
प्रोटेम स्पीकर ने कहा, “हम एक प्रावधान पर विचार कर रहे हैं कि अगर कोई अनुसूचित जाति (Schedule Caste) या जनजाति (Schedule Tribes) की लड़की धर्मांतरण करके किसी मुसलमान या ईसाई आदि से शादी करती है तो अनुसूचित जाति या जनजाति के लाभ उसे नहीं मिलेंगे.”
7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान करेंगे
इसके पहले शर्मा ने कहा, “मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद पर सख़्त कानून बनाने का निर्णय लिया है. जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान करेंगे. जिन बेटियों को लोभ, प्रलोभन या डराकर धर्मांतरण कराया जाता है ऐसे लोगों पर अपहरण और लूट जैसे प्रकरण भी पंजीबद्ध हों.”
ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का ऐलान कर दिया है. जिसकी घोषणा राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आयोजित प्रेस वार्ता में दी. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बनाए कानून के अनुसार जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे. यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा.
सरकार द्वारा बनाएं गए कानून के ड्राफ्ट के अनुसार
- अब लव जिहाद होगा गैर-जमानती अपराध.
- दोषियों को होगा पांच साल तक की सजा का प्रावधान.
- इसमें सहयोग करने वालों को भी इस कानून के तहत मुख्य आरोपी की ही तरह दी जाएगी सज़ा.
- इसमें शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी होगा सज़ा का प्रावधान.
- जोर जबर्दस्ती या बलपूर्वक की गयी शादी और धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को माना जायेगा रद्द.
- अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है, तो उसे एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा. बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.