मुंबई. एंटीलिया मामले (Antilia Case) में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) (NIA) ने गुरुवार को महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra Police) से निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे (Sachin Vaze) को विशेष एनआईए अदालत (Special NIA Court) में पेश किया। जहां अदालत ने वाझे की तीन अप्रैल तक हिरासत बढ़ा दी। वाझे ने अदालत में कहा कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा हैं।
एनआईए ने वाझे के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) (Unlawful Practices (Prevention) Act) (UAPA) की धाराएं लगाई गई हैं। एनआईए ने बुधवार को विशेष एनआईए अदालत को इस मामले में यूएपीए की धाराएं जोड़ने की जानकारी देते हुए अर्जी दाखिल की थी। सूत्रों कि माने तो, वाजे पर यूएपीपीए की धारा 16 और 18 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
अदालत में क्या बोला वाझे?
वाझे को आज विशेष एनआईए अदालत के सामने पेश किया गया था। यहां अदालत में सुनवाई के दौरान वाझे ने कहा, “मुझे बलि का बकरा बनाया गया है और मेरा इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।”
वाझे ने आगे कहा, “मैं डेढ़ दिन तक मामले का जांच अधिकारी रहा और अपनी क्षमता के हिसाब से जो कर सकता था, मैंने किया। लेकिन अचानक से योजना में कहीं कोई बदलाव हो गया। मैं खुद ही एनआईए दफ्तर गया था और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया।” उसने आगे कहा कि, “उन्होंने कोई अपराध कबूल नहीं किया है। एनआईए के वकील अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत से कहा कि यह जानकर सभी स्तब्ध हैं कि अपराध में एक पुलिसकर्मी शामिल है।” हालांकि अदालत ने वाझे की एनआईए हिरासत तीन अप्रैल तक बढ़ा दी।
गौरतलब है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर 25 फरवरी को जिलेटिन की छड़ों से भरी कार मिलने के मामले में एनआईए ने वाजे को गिरफ्तार किया था। वहीं एनआईए मनसुख हिरेन मौत के मामले की भी जांच कर रही है। ठाणे की एक अदालत ने बुधवार को महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते को हिरेन की मौत के मामले की जांच को रोकने और मामले से संबंधित रिकॉर्ड तत्काल एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया है।
मनसुख हिरेन मौत मामला सुलझा
पांच मार्च को मनसुख हिरेन की लाश ठाणे के क्रीक स्थित एक नाले में मिली थी। पुलिस को हिरेन के मुँह में ठुसे पांच रुमाल भी मिले। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 मार्च को इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी। साथ ही एटीएस भी इस मामले की जांच कर रहा था। इस मामले में एटीएस ने पिछले हफ्ते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिन्हें बुधवार शाम को एनआईए ने हिरासत में ले लिया। एक अधिकारी ने बताया कि एनआईए ने दोनों निलंबित पुलिसकर्मी विनायक शिंदे और क्रिकेट सटोरिया नरेश गौड़ को हिरासत में लिया। वहीं एटीएस ने दो दिन पहले दावा किया था कि उसने हिरेन की मौत का मामला सुलझा लिया है।
इन धाराओं के तहत वाझे गिरफ्तार
एनआईए ने सचिन वाझे को (केस आरसी संख्या 01/2021/NIA/MUM) को आईपीसी की धारा 286, 465, 473, 506(2),120 B और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4(a)(b)(I) के तहत गिरफ्तार किया गया है।