भीमा कोरेगांव हिंसा: नवलखा और आनंद तेलतुंबडे की जमानत याचिका ख़ारिज

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पुणे: भीमा कोरेगांव हिंसा में आरोपी गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया हैं. कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी हैं. बुधवार को मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश अरुण मिश्रा और एम आर शाह की पीठ ने सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया.

कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए तीन हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने को कहा है. इसी के साथ दोनों को अपने पासपोर्ट भी जमा करने का आदेश दिया हैं. वहीँ छह मार्च को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया था. 

गौरतलब है कि, एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी. पुलिस ने गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे को नक्सलियों के  समर्थन और हिंसा भड़काने को लेकर गिरफ्तार किया था.