High Court and Uddhav

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    नागपुर. बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने रेमडेसिविर इंजेक्शन (Remdesivir Injection) खरीदने और कोविड-19 रोगियों (COVID-19 Patients) को वितरित करने के मामले में अत्यंत संवेदनहीन रवैया अपनाने के लिये बुधवार को उद्धव सरकार (Uddhav Government) को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं।

    कोविड-19 रोगियों के इलाज में इस्तेमाल की जा रहीं वायरल-रोधी दवा के लिये देशभर में जारी मारामारी की पृष्ठभूमि में हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने यह तीखी टिप्पणियां की हैं।

    न्यायमूर्ति एस बी शुक्रे (Justice SB Shukre) और न्यायमूर्ति एस एम मोदक (Justice MS Modak) की पीठ ने इस बात पर नाराजगी जतायी कि 19 अप्रैल के उसके आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया, जिसमें राज्य सरकार को कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित नागपुर (Nagpur) को उसी दिन रेमडेसिविर की 10,000 शीशियों की आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था।

    अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस “बुरे तथा दुष्ट समाज” का हिस्सा होना और महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना वायरस रोगियों के लिये कुछ नहीं कर पाना शर्म की बात है।

    पीठ ने महामारी से संबंधित मुद्दों, अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव और पीड़ितों के सामने आ रही दिक्कतों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। (एजेंसी)