मुंबई. बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दायर दो प्राथमिकियों को निलंबित कर दिया। पालघर में पीट-पीटकर हत्या के मामले और लॉकडाउन के बीच बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर प्रवासी श्रमिकों की भीड़ जमा होने के संबंध में कथित उकसावे और भड़काऊ टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ यह प्राथमिकियां दर्ज करायी गयी थीं।
Bombay High Court stays both FIRs filed against Republic TV editor Arnab Goswami. (file pic) pic.twitter.com/MEoyE3QCil
— ANI (@ANI) June 30, 2020
न्यायमूर्ति उज्जल भूयां और न्यायमूर्ति रियाज चागला की एक खंड पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्राथमिक तौर पर गोस्वामी के खिलाफ कोई अपराध नही बनता है और उनका इरादा समाजिक सौहार्द्र बिगाड़ने या हिंसा भड़काने का नहीं था। गोस्वामी की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि अंतिम सुनवाई होने और याचिका के निपटारे तक बलपूर्वक कोई कार्रवाई न करे।