Mumbai Police files second charge sheet in TRP scam, Arnab Goswami accused

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मुंबई. बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दायर दो प्राथमिकियों को निलंबित कर दिया। पालघर में पीट-पीटकर हत्या के मामले और लॉकडाउन के बीच बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर प्रवासी श्रमिकों की भीड़ जमा होने के संबंध में कथित उकसावे और भड़काऊ टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ यह प्राथमिकियां दर्ज करायी गयी थीं।

न्यायमूर्ति उज्जल भूयां और न्यायमूर्ति रियाज चागला की एक खंड पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्राथमिक तौर पर गोस्वामी के खिलाफ कोई अपराध नही बनता है और उनका इरादा समाजिक सौहार्द्र बिगाड़ने या हिंसा भड़काने का नहीं था। गोस्वामी की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि अंतिम सुनवाई होने और याचिका के निपटारे तक बलपूर्वक कोई कार्रवाई न करे।