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मुंबई. एल्गर परिषद कोरेगांव-भीमा मामले में आरोपी आनंद तेलतुम्बड़े ने उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को 90 दिन का समय विस्तार देने के विशेष अदालत के फैसले को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-देरे की पीठ के समक्ष शुक्रवार को उनकी याचिका सुनवाई के लिए सामने आयी जिन्होंने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

अब इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह उच्च न्यायालय की दूसरी पीठ करेगी। अधिवक्ता वी. सत्यनारायण राव के माध्यम से दाखिल याचिका में तेलतुम्बड़े ने एनआईए की विशेष अदालत के 12 जुलाई के फैसले को चुनौती दी। तेलतुम्बड़े ने कहा कि 12 जुलाई तक वह न्यायिक हिरासत में 90 दिन गुजार चुके थे। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि कानून के अनुसार, अवधि विस्तार के लिए बहुत मजबूत कारण होना चाहिए और जांच एजेंसी को 90 दिन में हुई प्रगति के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करना चाहिए था। (एजेंसी)