मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों में गिरवाट आने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार (Udhav Thackeray Government) ने कोरोना संक्रमण (Corona Infection) की चेन तोड़ने के लिए 11 जिलों में ‘ब्रेक द चेन’ (Break the Chain) का आर्डर जारी किया है। साथ ही कई जिलों में प्रतिबंधों में ढील दी गई। वहीं इस बीच बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शहर में गैर-जरूरी दुकानों को रात 10 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी है।
बीएमसी ने शहर के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। जिसके अनुसार गैर-जरूरी दुकानों को हर दिन रात 10 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी गई है।
Maharashtra: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) issued revised guidelines for the city; permits non-essential shops to operate till 10 pm on all days pic.twitter.com/OnbMECp114
— ANI (@ANI) August 2, 2021
गौरतलब है कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य के कोल्हापुर, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अहमदनगर, बीड, रायगढ़, पालघर और पुणे जो अनलॉक लेवल 3 में आते हैं। इसी के साथ जारी की गई अधिसूचना ने में यह भी बताया गया कि मुंबई, मुंबई उपनगरीय और ठाणे जिले में लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा।
उक्त 14 जिलों के अलावा अन्य सभी जिलों में लागू होंगे यह दिशानिर्देश:
- सभी दुकानें जिसमें जरुरी और गैर जरुरी दुकाने अब रात 08 बजे तक शुरू रहेंगी। वहीं शनिवार को यह सुबह 08 से दोपहर 03 बजे तक शुरू रख सकेंगे। रविवार को पहले की तरह पूरे राज्य में लॉकडाउन रहेगा।
- सभी गार्डन, खेल के मैदान शुरू रहेंगे।
- सभी सरकारी और निजी कार्यालय अपनी पूरी शमता के साथ शुरू होंगे। हालांकि, इस दौरान लोगों को सामाजिक दुरी का पालन करना पड़ेगा।
- इसी के साथ घर से काम करने की सुविधा पहले की तरह शुरू रहेगा।
- निर्माण, कृषि कार्य, यातायात अपनी पूरी शमता के साथ शुरू रहेंगे।
- जिम, नाई की दूकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा रात आठ बजे तक शुरू रहेंगे। हालांकि इस दौरान एसी का उपयोग नहीं होगा। वहीं सभी 50 प्रतिशत शमता के साथ काम करेंगे।
- सभी सिनेमा घर, थियेटर अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
- इसी के साथ सभी धार्मिक स्थल पर भी अगले आदेश तक नहीं खोले जाएंगे।