मुंबई. जहाँ एक तरफ कोरोना संक्रमण के चलते महाराष्ट्र इसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है वहीं अब होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायी के लिए एक अच्छी खबर यह है कि कल बुधवार यानी की दिनांक आठ जुलाई से होटल, रेस्टोरेंट, लॉज, गेस्ट हाउस खोलने की अनुमति अब महाराष्ट्र सरकार ने दे दी है. विगत सोमवार 6 जुलाई को जारी हुए आदेश के अनुसार इस इस दौरान होटल या रेस्टोरेंट प्रतिष्ठान सिर्फ 33 प्रतिशत क्षमता के साथ ही कार्यं कर सकेंगे। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि समाजिक दुरी के नियम से सम्पूर्ण कार्य हो और इससे लोगों को कोरोना संक्रमण भी न हो .
नए जारी किये गए सरकारी नियम के अनुसार:
- होटल में क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म, ई-वॉलेट जैसे डिजिटल भुगतान,
- चेक-इन, चेक-आउट और परिसर के अंदर खेलने के आदेश जैसी सभी संपर्क रहित प्रक्रियाओं को अपनाना होगा।
- उच्च स्तर पर मेहमानों की संख्या प्रतिबंधित होने के लिए, सामाजिक रूप से संतुलन बनाए रखने के लिए मानदंडों का पालन।
- एयर-कंडीशनिंग / वेंटिलेशन के लिए, सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा, जिसमें अंतर एलिया जोर देती है कि सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए।
- फेस कवर / मास्क का उपयोग करने पर ही मेहमानों को प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है।
- होटल के अंदर हर समय फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य है।
- अतिथि के विवरण (यात्रा इतिहास, चिकित्सा स्थिति आदि) के साथ ही आईडी और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रिसेप्शन में अतिथि द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।
- मेहमानों को आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना अनिवार्य है.
- गेमिंग गेमिंग / बच्चे खेल क्षेत्र / स्विमिंग पूल / जिमनैजियम (जहाँ भी लागू हो) बंद रहेंगे।
- बड़े सभाकरने की अनुमति नही होगी. हालाँकि, अधिकतम 15 प्रतिभागियों के अधीन 33% क्षमता वाले मीटिंग हॉल के उपयोग की अनुमति ।
- अतिथियों द्वारा कमरा खाली करने के बाद कमरे को कम से कम 24 घंटे के लिए निर्बाध छोड़ देना है.
राज्य के संक्रमितो की संख्या दो लाख पार
महाराष्ट्र में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 2 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है. राज्य में कोरोना के कुल 2,11,987 केस आए हैं इनमें 1,15,262 स्वस्थ भी हो चुके हैं. इस वक्त 87,682 एक्टिव केस हैं. 9,026 लोगों ने महामारी की वजह से जान गंवाई है.