नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीश न्यायमूर्ति (Judge) बी. आर. गवई ने मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) की याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को स्वयं को अलग कर लिया। याचिका में सिंह ने अपने खिलाफ चल रही सभी जांच महाराष्ट्र (Maharashtra) के बाहर स्थानांतरित करने तथा किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का अनुरोधा किया है।
न्यायमूर्ति विनीत शरण तथा न्यायमूर्ति गवई की अवकाश पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के आया। मामले की सुनवाई शुरू होने पर न्यायमूर्ति शरण ने कहा कि पीठ के सदस्य (न्यायमूर्ति गवई) को इस मामले पर सुनवाई में कुछ परेशानी है। हम कहना चाहते हैं कि इस मामले को किसी अन्य पीठ के पास भेज दिया जाए।
न्यायमूर्ति गवई ने कहा, ‘‘इस मामले पर मैं सुनवाई नहीं कर सकता।” सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जांच ‘‘पूरी तरह से बदले की भावना से प्रेरित है” और उच्चतम न्यायालय तथा बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करती हैं। सिंह 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उन्हें 17 मार्च को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटा दिया गया था।