KANGNA-RAUT

Loading

मुंबई.एक तरफ अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangna Ranut) का  शिवसेना-उद्धव सरकार (Shivsena-Udhhav Thackrey) का द्वन्द उफान पर है। वहीं इन सबके बीच आज बॉम्बे हाई कोर्ट,  BMC द्वारा कंगना के बंगले के एक हिस्से को गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर शिवसेना सांसद संजय राउत से  गुरूवार को  जवाब मांगा था । जिस पर कोर्ट ने उन्हें शुक्रवार यानी आज तक जवाब देने को कहा था ।

वहीं जस्टिस एस। जे.कथावाला और जस्टिस आर.आई चागला की बेंच में आज सुनवाई शुरू होने से पहले उन्हें अपना जवाब दाखिल करना है। आज इस मामले में कंगना के वकील अपना पक्ष बेंच के सामने रखेंगे।

इसके साथ ही बेंच ने BMC के एच-वार्ड के अधिकारी भाग्यवंत लाते को भी याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने अभिनेत्री के बंगले के एक हिस्से को गिराने का आदेश 7 सितम्बर को पारित किया था।

राउत  और BMC ने अदालत से माँगा था वक़्त 

इधर संजय राउत के वकील प्रदीप थोराट ने  ने अपनी दलील में कहा है कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद फिलहाल दिल्ली में हैं। लिहाजा उन्हें जवाब दाखिल करने का थोडा वक़्त दिया जाये। यही दलील BMC के वरिष्ठ वकील अनिल साखरे ने भी भाग्यवंत लाते के लिए दी थी । 

राउत की धमकाने देने वाले सीडी भी अदालत में पेश

बता दें कि बीते गुरुवार को कंगना के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सराफ ने अदालत को  एक डीवीडी सौंपी थी, जिसमें शिवसेना नेता राउत द्वारा अभिनेत्री को कथित तौर पर धमकाने वाला एक बयान भी  है। इसके बाद ही अदालत ने संजय राउत और लाते को मामले में पक्षकार बनाने की अपनी अनुमति दे दी थी।

अदालत बोली सुनवाई में नहीं करेगी देरी 

इधर  हाईकोर्ट ने BMC को फटकार लगाते हुए कहा कि मानसून में जिस तरह ऑफिस तोड़ा गया है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता बुधवार को भारी बारिश की वजह से हाईकोर्ट बंद हो जाने के कारण सुनवाई गुरुवार के लिए टाली गई थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में बीएमसी से 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा था

वहीं कुछ और वक्त दिए जाने की मांग पर जज ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था  कि जब कार्रवाई करने की बात थी तो BMC ने  बहुत तेजी दिखाई जब जवाब देने की बात आई तो सुस्ती दिखाई जा रही है किसी का घर तोड़ दिया गया है अदालत बरसात के मौसम में उस ढांचे को इस तरह से रहने नहीं दे सकती

इसके साथ ही अदालत ने साफ़ तौर में कहा कि वह सुनवाई में देरी नहीं कर सकती है । अदालत ने यह भ कहा था कि, “हम ध्वस्त किए गए घर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इमारत आंशिक रूप से ध्वस्त की गई है और भारी मानसून में उसे वैसी ही स्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता। हम याचिका पर कल से ही यानी शुक्रवार को ही सुनवाई शुरू करेंगे।’

क्या है प्रकरण ?

बता दें कि 9 सितम्बर को कंगना के पाली हिल वाले बंगले पर BMC का बुलडोजर चला था। जिसके बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने  हाईकोर्ट का रुख किया था और अदालत ने भी उन्हें राहत देते हुए यथास्थिति बनाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कंगना ने अपनी याचिका में BMC से हर्जाने के रूप में दो करोड़ रुपये कि मांग भी राखी थी।

एक्ट्रेस ने मांगा BMC से 2 करोड़ का हर्जाना

9 सितंबर पर कंगना के पाली हिल वाले बंगले पर बीएमसी का बुलडोजर चला था। जिसके बाद एक्ट्रेस ने हाईकोर्ट का रुख किया था और अदालत ने उन्हें राहत देते हुए यथास्थिति बनाने का आदेश दिया था। अभिनेत्री ने इसके बाद अपनी याचिका में संशोधन करते हुए बीएमसी से दो करोड़ रुपये हर्जाने की मांग भी की थी।