सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका की खारिज, कहा-आरोप गंभीर, लेकिन पहले Bombay High Court जाएं

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    नई दिल्ली: महाराष्ट्र (Maharashtra) में सियासत में भूचाल लाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Parambir Singh) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सिंह ने जो आरोप गृहमंत्री अनिल देशमुख (Home Minister Anil Deshmukh) पर 100 करोड़ वसूली के टारगेट का लगाया है उसे लेकर वे सुप्रीम कोर्ट गए थे। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले पर सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है। साथ ही सर्वोच्य न्यायालय ने उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। 

    बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार किया और उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। हालांकि कोर्ट ये बात जरुर कही कि यह बहुत गंभीर मसला है। साथ ही कोर्ट ने वकील से कहा आखिर क्यों इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट क्यों करे।  

    सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार-

    वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कुछ आरोप लगा रहे हैं और मंत्री कुछ अलग आरोप। हम मानते हैं कि मामला गंभीर है लेकिन पहले हाईकोर्ट आप जाएं। क्योंकि हाईकोर्ट सुनवाई इस मामले में कर सकता है। परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर गृहमंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपये वसूलने का टारगेट दिया था। इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी लगातार अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही है।