नागपुर: महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना (Corona Virus) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) की नागपुर बेंच (Nagpur Bench) ने उद्धव सरकार (Udhav Thackeray Government) को रात आठ बजे तक रेमडेसिवीर इंजेक्शन (Remdesivir Injection) की 10 हजार डोज को नागपुर पहुंचाने का आदेश दिया है।”
नागपुर में रेमडेसिवीर की बढ़ती कमी को लेकर दायर याचिका पर न्यायमूर्ति सुनील सुकरे और एस एम मोडक की खंड पीठ ने यह आदेश दिया। इसी के साथ अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से इसके वितरण पर तय मापदंड का पालन किया है की नहीं।
Nagpur Bench of Bombay High Court directs Maharashtra government to supply 10,000 Remdisivir injections to Nagpur city by 8 pm today pic.twitter.com/1axlVAI9pb
— ANI (@ANI) April 19, 2021
महाराष्ट्र से 40 प्रतिशत मामले
न्यायाधीश सुकरे ने कहा, “देश में आ रहे कुल मामलों में महाराष्ट्र से 40 प्रतिशत मामले आ रहे हैं। लेकिन, इसका यह मतलब नहीं है कि, राज्य को 40 प्रतिशत इंजेक्शन आवंटित किया जाए। इंजेक्शन का आवंटन जरुरत के अनुसार हो, न की गैर प्रासंगिक आधार पर।”
अदालत ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को यह बताने का आदेश दिया है। जिसमे इंजेक्शन के आवंटन और विनियमित के लिए तय मापदंड का पालन किया गया है की नहीं।
याचिका में भेदभाव का लगाया आरोप
याचिकाकर्ता ने दायर याचिका पर महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उसने कहा कि, महाराष्ट्र सरकार इंजेक्शन को लेकर भेदभाव कर रही है। ठाणे के मुकाबले नागपुर को कम इंजेक्शन की आपूर्ति की गई है। वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की जमकर खिंचाई भी की।