Curfew in Mumbai

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    मुंबई. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ने आज जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस इस बार जिलों के केस टैली के आधार पर कुछ छूट और प्रतिबंध लागू होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ाने के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत अब सभी आवश्यक दुकानें 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी जा सकती है।

    इन चीजों को मिली छूट

    1. नए दिशा-निर्देश के अनुसार सभी आवश्यक दुकानें जिन्हें वर्तमान में सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच खुली रखने की अनुमति है, उन्हें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी जा सकती है।
    2. सभी गैर-जरूरी दुकानों (शॉपिंग सेंटरों/मॉल के अंदर स्टैंडअलोन की दुकानों) को खोलने की अनुमति देने के साथ-साथ उनके संचालन की समय सीमा संबंधित फैसला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा लिया जा सकता है। यदि इन्हें खोलने की अनुमति दी जाती है, तो आवश्यक दुकानों के लिए अनुमति से अधिक नहीं खोली जाएगी और वीकेंड पर खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
    3. ई-कॉमर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के साथ गैर-आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की अनुमति दी जा सकती है।
    4. दोपहर 3 बजे के बाद चिकित्सा और अन्य आपात स्थितियों या होम डिलीवरी को छोड़कर अन्य डिलीवरी के लिए अनुमति नहीं होगी। 
    5. उक्त जिलों में सीधे तौर पर कोरोना कार्य से जुड़े सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य कर सकते हैं. यदि संबंधित एचओडी अनुरोध करता है तो संबंधित डीएमए उपस्थिति के इस प्रतिशत से अधिक की अनुमति दे सकता है। MCGM क्षेत्र में, GOI और GOM प्रतिष्ठानों के लिए, ये अनुमतियाँ महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव द्वारा प्रदान की जाएंगी।https://twitter.com/ANI/status/1399034651876855810
    6. कृषि क्षेत्र से संबंधित दुकानें सप्ताह के दिनों में दोपहर 2 बजे तक खुली रह सकती हैं। हालांकि संबंधित डीएमए सप्ताह के दिनों में इस समय को बढ़ा सकता है या सप्ताह के दिनों में कुछ अवधि के लिए अनुमति दे सकता है। वहीं बुवाई के मौसम की आवश्यकताओं और आसन्न मानसून को ध्यान में रखते हुए वीकेंड पर दुकानें कुछ अवधि के लिए खोलने की अनुमति दी जा सकती है।
    7. उपरोक्त ‘ए’ के रूप में परिभाषित प्रशासनिक इकाइयों के मामले में, जहां पॉजिटिविटी दर 20% से अधिक है या जहां उपलब्ध ऑक्सीजन बिस्तरों का अधिभोग 75% से अधिक प्रतिबंध ‘ब्रेक चेन’ आदेश दिनांक 12 मई, 2021 को निम्नलिखित के साथ लगाए जाएंगे।
    8. ऐसे जिलों की जिला सीमाओं को सील कर दिया जाएगा और जिले में लोगों को आने-जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। केवल परिवार में या चिकित्सा आधार पर मृत्यु के मामले में या COVID-19 प्रबंधन से संबंधित किसी भी आपातकालीन और/या आवश्यक सेवाओं से संबंधित कर्तव्य निभाने के लिए, किसी व्यक्ति को अनुमति दी जा सकती है। बिना किसी अपवाद के जिले में प्रवेश करें या छोड़ें।
    9. उपरोक्त ‘ए’ में परिभाषित सभी प्रशासनिक इकाइयों में, जो कि बिंदु ‘सी’ और ‘डी’ में उल्लिखित शर्तों के तहत नहीं आती हैं, ब्रेक दी चेन ऑर्डन दिनांक 12 मई, 2021 के तहत लगाए गए सभी मौजूदा प्रतिबंध और संदर्भ तिथि पर उनके स्पष्टीकरण / परिवर्धन जारी रहेंगे।