Malls
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    पुणे. महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे (Pune) में नगर निगम द्वारा तृतीय श्रेणी के तहत नयी पाबंदियां लगाये जाने के बाद 28 जून से शहर में मॉल और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। पुणे नगर निकाय द्वारा शनिवार को किये गये जारी आदेश के अनुसार जरूरी वस्तुओं की दुकानें रोजाना अपराह्न चार बजे तक खुलेंगी, जबकि गैर जरूरी चीजें बेचने वाली दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक अपराह्न चार बजे तक खुलेंगी।

    आदेशानुसार रेस्तरां, बार, फूड कोर्ट सोमवार से शुक्रवार तक अपराह्न चार बजे तक खुले रहेंगे और वहां बस 50 फीसद ग्राहकों को ही बैठने की अनुमति होगी। खाना रात ग्यारह बजे तक मंगाया जा सकता है। जिम, सैलून, ब्यूटी पॉर्लर भी 50 फीसद क्षमता के साथ सोमवार से शुक्रवार तक अपराह्न चार बजे तक खुले रहेंगे।

    उद्यान, खेल के मैदान जैसे सभी सार्वजनिक स्थल सुबह पांच बजे से नौ बजे तक खुलेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक सामाजिक, धार्मिक और मनोरंजन कार्यक्रम चार बजे तक चल सकते हैं, लेकिन वहां बस 50 लोगों को अनुमति होगी।

    महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही अनलॉक की प्रक्रिया कड़ी कर दी और घोषणा की कि तृतीय श्रेणी से आगे पाबंदियों में ढील नहीं दी जाएगी।

    सरकार ने पहले और द्वितीय स्तर के अनलॉक को खत्म कर दिया है, जिसमें पांच स्तरीय अनलॉक योजना के तहत अधिकतम ढील दी गयी थी। (एजेंसी)