New travel guideline for those coming to Maharashtra, read the latest guidelines
प्रतीकात्मक तस्वीर

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    मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने ऐसे लोगों को राज्य में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर (RT-PCR) की नेगेटिव रिपोर्ट (Negative Report) लाने से छूट दे दी है जिन्होंने कोविड-19 टीके (Covid Vaccine) की दोनों खुराकें ले ली हैं, हालांकि दूसरी खुराक और यात्रा की तारीख के बीच कम से कम 15 दिन का अंतर होना चाहिए। इस संबंध में एक आदेश बृहस्पतिवार देर रात को राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंते ने जारी किया।

    आदेश में कहा गया, “राज्य में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को कोविड-19 टीके की दोनों खुराकें लगी हों और दूसरी खुराक लगने को 15 दिन हो चुके हों। ऐसे व्यक्ति के पास कोविन पोर्टल के माध्यम से जारी अंतिम टीकाकरण प्रमाण-पत्र होना चाहिए।” इसमें कहा गया, “ऐसे व्यक्तियों को राज्य में उनके प्रवेश पर नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता से छूट होगी।”

    आदेश में कहा गया कि यह छूट घरेलु तथा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी लागू होगी। इसमें कहा गया कि रियायत के बावजूद, सभी व्यक्तियों को टीकाकरण की स्थिति चाहे जो हो लेकिन कोविड संबंधी नियमों का पालन हर वक्त करना होगा। आदेश के मुताबिक सभी अन्य व्यक्तियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच की वैधता 48 घंटे की बजाय 72 घंटे होगी।