Corona Death in Maharashtra
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    मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा हैं। कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है और तोड़ रहा है। राज्य में अब कोरोना के नए मामलों के साथ-साथ इससे मरनेवालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 166 लोगों की मौत हुई हैं जो पिछले साल अक्टूबर के बाद से एक दिन में सबसे अधिक है। राज्य में 35 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी मुंबई में भी 6,000 से ज्यादा नए मामले आए है। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी हैं।

    स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में 35 हजार 726 नए मामले सामने आए हैं। जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 26 लाख 73 हजार 461 हो गई। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में 166 लोगों की मौत हुई हैं। जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 54 हजार 073 हो गई।

    राहत की बात यह है कि राज्य में पिछले 24 घंटे में 14 हजार 523 लोग कोरोना मुक्त हुए है। जिसके बाद कोरोना को मात देने वालों की कुल संख्या बढ़कर 23 लाख 14 हजार 579 हो गई हैं। राज्य में एक्टिव केस भी बढे हैं। फिलहाल राज्य में 3 लाख 03 हजार 475 एक्टिव केस हैं और इन सबका इलाज चल रहा हैं।

    मुंबई में अब तक के सर्वाधिक मामले

    वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में 6 हजार 123 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। यह मुंबई में अब तक के सर्वाधिक मामले है। हालांकि मुंबई डेथ रेट है। यहां पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है। जिसके बाद मृतकों की संख्या 11 हजार 641 हो गई हैं। जबकि संक्रमितों की संख्या 3 लाख 91 हजार 751 हो गई है।

    राज्य में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू, इन चीजों पर प्रतिबंध

    बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार एक्शन में आई। सरकार ने शुक्रवार को राज्य में 28 मार्च से नाईट कर्फ्यू की घोषणा कर दी। वहीं शनिवार को कई चीजों पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए। नए आदेश के अनुसार रेस्तरां, उद्यान और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। जबकि लोगों को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के दौरान समुद्र तटों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर जाने और पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा जबकि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

    नए आदेश के अनुसार राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। ड्रामा थिएटर भी शनिवार रात से बंद रहेंगे। ये आदेश शनिवार 27 मार्चकी मध्यरात्रि से लागू होंगे। हालांकि, सरकार ने अपने नए दिशानिर्देशों में रात के समय खाने की डिलीवरी में छूट दी है।