Restrictions on re-communication in Pune; School, college, coaching also closed, divisional commissioner Saurabh Rao announced

  • कोरोना के बढ़ते संक्रमण की पृष्ठभूमि पर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला

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पुणे. कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे जिला प्रशासन (Pune District Administration) ने रविवार को एक बड़ा फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) के साथ भली सुबह एक अहम बैठक के बाद पुणे के डिविजनल कमिश्नर सौरभ राव (Divisional Commissioner Saurabh Rao) ने समस्त पुणे (Pune) में सोमवार रात 11 से सुबह 6 बजे तक बाहर घूमने- फिरने पर निर्बंध लगाने की घोषणा की है। यह कोई संचारबन्दी नहीं, बल्कि संचार पर निर्बंध है, यह स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक और बड़ी घोषणा की है, फिलहाल स्‍कूल, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों को एक बार फिर से बंद करने का फैसला लिया गया है। 

राज्य सरकार ने इससे पहले ही साफ कर दिया है कि अगर राज्य में कोरोना के मामले इसी तरह से लगातार बढ़ते रहे, तो 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। हालांकि पुणे के डिविजनल कमिश्नर ने इसे नाइट कर्फ्यू या संचारबन्दी न कहकर संचार पर निर्बंध करार दिया है। पुणे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए होटल्स , रेस्टोरेंट और बार को अब रात में केवल 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। 

फिर से मायक्रो कॉन्टेंटमेंट शुरु होंगे

पुणे में मायक्रो कॉन्टेंटमेंट फिर से शुरू करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं है, लेकिन रात 11 बजे के बाद बेवजह घूमनेवालों पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते उपमुख्यमंत्री और जिले के पालकमंत्री अजीत पवार ने आज सुबह जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक के बाद डिविजनल कमिश्नर सौरभ राव ने संवाददाताओं से बैठक में किये गए फैसलों की जानकारी साझा की। 

किसी भी कार्यक्रम के लिए पुलिस की अनुमति अनिवार्य

उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री ने पुणे में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश प्रशासन को दिए गए हैं। इसके अलावा शादी समारोह, सम्‍मेलन और रैली में सिर्फ 200 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है। यही नहीं सभी तरह कार्यक्रम के लिए पुलिस की लिखित अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। हालांकि इसकी अनुमति के लिए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुलिस बल को एक खिड़की योजना शुरू करने और दो घँटे के भीतर अनुमति देने के आदेश दिए हैं।