Sachin Waze

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    मुंबई. रिलायंस उद्योग समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी  (Mukesh Ambani) के घर के बाहर स्फोटक से भरी स्कार्पियो गाड़ी खड़ी करने के मामले में गिरफ्तार सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वझे (Sachin Vaze)की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने सचिन वझे की तरफ से दायर तीनों याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि पूछताछ के दौरान उनके वकील दूर से देख सकते हैं।

    एनआईए अधिकारियों ने 12 घंटे की पूछताछ (Inquiry) के बाद सचिन वझे को गिरफ्तार (Arrested) किया था। इस गिरफ्तारी को वझे की तरफ से गैरकानूनी  बताते हुए याचिका दाखिल की गयी थी। जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। वझे की तरफ से यह भी कहा गया था कि एनआईए कार्यालय में सीसीटीवी नहीं है।

    किसी सरकारी अधिकारी को सरकार की अनुमति के वगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। मूलभूत प्रक्रिया पूरी नहीं किये जाने की वजह से उनकी गिरफ्तारी अवैध है। वझे के वकील की तरफ से यह भी कहा गया कि उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। एनआईए की विशेष अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि केवल जांच के समय दूर से देख सकते हैं।