Adar Poonawalla and Uddhav thackeray

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    मुंबई. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) को बताया कि यदि कोविड-19 रोधी टीके कोविशील्ड (Covishield) के निर्माता सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) के सीईओ अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) को सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया जाता है तो वह सुरक्षा प्रदान करने को तैयार है। सरकार के बयान के बाद, अदालत ने पुणे में रहने वाले पूनावाला को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।

    पूनावाला को केन्द्र सरकार की ओर से पहले ही सीआरपीएफ की ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। पूनावाला ने कथित रूप से कहा था कि टीकों की आपूर्ति को लेकर उन्हें धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद अधिवक्ता दत्ता माने ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपील की थी कि वह केन्द्र और राज्य सरकारों को पूनावाला को ‘जेड-प्लस’ सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दे।

    लोक अभियोजक दीपक ठाकरे ने न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जामदार की खंडपीठ को बताया कि यदि पूनावाला को सुरक्षा चाहिये तो राज्य सरकार उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगी।

    अदालत ने कहा, ”अब ऐसी याचिकाओं पर और सुनवाई नहीं की जा सकती। अभियोजक के बयान के मद्देनजर हमारा मानना है कि इस याचिका का निस्तारण किया जा सकता है।”

    पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक व्यक्ति के लिये सुरक्षा मांगी है और हो सकता है कि उसे इस याचिका के बारे में पता भी न हो। अदालत ने कहा, ”ये निजी मामले हैं। क्या होगा यदि वह (पूनावाला) कहते हैं कि उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिये या वह डरे हुए नहीं है। हम लोगों की बातों के आधार पर आदेश जारी नहीं कर सकते है।”