cinemas hall corona rules
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    मुंबई. मुंबई (Mumbai) सहित पुरे राज्य में कोरोना (Corona) के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार को राज्य सरकार (State Government) ने नई गाइडलाइन (New Guideline) जारी कर ‘मिशन बिगिन अगेन’ के तहत कोविड प्रोटोकॉल नियमों के पालन का सख्त निर्देश दिया है। 

    राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने एक आदेश जारी कर कहा है कि राज्य भर में फिर से कोरोना के तेजी से  प्रसार को  देखते हुए होटल, मॉल, सिनेमा हाल आदि सार्वजनिक स्थल 50 प्रतिशत की कैपिसिटी के साथ खुले रहेंगे। मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए नए आदेश के बाद राज्य में अब फिर से लॉकडाउन की आशंका बढ़ गई है।

    सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक

    राज्य सरकार ने आगामी 31 मार्च तक राज्य भर में सामाजिक,सांस्कृतिक,राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। शादी ब्याह में 50 से ज्यादा लोग एवं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्य सचिव के अनुसार इन निर्देशों का पालन करवाने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। हालांकि अभी तक सार्वजनिक परिवहन को लेकर कोई नया दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है।

    वर्क फ्रॉम होम का सुझाव

    कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य एवं अत्यावश्यक कार्य से जुड़े कार्यालयों के अलावा अन्य कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले रखने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार ने निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम का सुझाव दिया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। राज्य के मुख्य सचिव ने होम आइसोलेशन को लेकर भी गाइडलाइन जारी करते हुए लोकल बॉडी को सुपरविजन का निर्देश दिया है।