Why there is no regulatory body to regulate TV news: High Court

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मुंबई. बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह इस महीने की शुरुआत से चल रही मुकदमों की सामान्य सुनवाई के साथ-साथ 14 दिसंबर से ऑनलाइन सुनवाई (Online hearing) भी शुरू करेगा। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी (Kovid-19 Epidemic) के दौर में शहर में उच्च न्यायालय (High Court) की प्रधान पीठ की ज्यादातर अदालतों ने 10 दिन पहले से ‘प्रायोगिक स्तर पर’ सामान्य सुनवाई शुरू करने और ऑनलाइन सुनवाई बंद करने की घोषणा की थी।

उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर बृहस्पतिवार को डाले गए नोटिस (Notice) के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता (Chief Justice Dipankar Dutta) की अध्यक्षता वाली पीठ सहित कई पीठ 14 दिसंबर, 2020 से 10 जनवरी, 2021 तक सप्ताह में कम से कम दो बार वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मुकदमों की ऑनलाइन सुनवाई करेंगी। मुकदमों की ऑनलाइन सुनवाई, सामान्य सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मुकदमों के अतिरिक्त होगी। नोटिस में ऑनलाइन सुनवाई फिर से शुरू करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

हालांकि उच्च न्यायालय के कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस महीने की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश दत्ता को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि कम से कम जनता को कोविड-19 का टीका उपलब्ध होने तक वह अदालत में सामान्य सुनवाई शुरू ना करें। न्यायमूर्ति एस. एस. शिंदे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने किसी मामले की सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को कहा कि महामारी के दौरान चूंकि पूरे देश के अधिवक्ता बंबई उच्च न्यायालय में मुकदमों की पैरवी कर रहे हैं, ऐसे में अदालत ने सुनवाई के दोनों माध्यमों को अपनाने का फैसला लिया है।