मुंबई. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) कोरोना वायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया है। रोजाना हजारों मामले और 500 से ज्यादा लोगों की मौत को मद्देनजर राज्य सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) लगा दिया है। जो गुरुवार रात आठ बजे से लेकर 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा।
महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन्स पर डालें एक नजर
- सरकारी ऑफिस में सिर्फ 15 % कर्मचारी ही रह सकतें हैं, पहले ये 50 फिसदी था।
- शादी में सिर्फ 25 लोग शामील हो सकतें है और शादी समारोह को सिर्फ दो घंटे तक इजाजत हैं।
- इस नियम को तोडने वाले को 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
- सरकारी बस 50 फिसदी की कैपासिटी पर चलेगी।
- खड़े रहकर सफर करने पर रोक।
- महाराष्ट्र में अब बिना वैलिड रिजन के एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने पर कार्रवाई होगी।
- यात्रा करने के लिए लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी (LDA) से अनुमति लेना होगा।
- लोकल ट्रेन से यात्रा करने के लिए भी अत्यावश्यक जरूरत बताना होगा।
- लोकल ट्रेन मे अत्यावश्यक सेवा से जुड़े लोग या मेडिकल इमरजेंसी में उसके डॉक्यूमेंट दिखाकर ही मिलेगा टिकट।
- अगर कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो, उसे 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा।