1500 सोसाइटियों  ने नहीं किया कचरे का निस्तारण, बीएमसी ने शुरू किया एक्शन

  • 47 लाख रुपए वसूला जुर्माना

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मुंबई. गीला (Wet) और सूखा (Dry) कचरा (Waste) को अलग करने के आदेश के बाद भी हाऊसिंग सोसाइटी (Housing Society) और होटल (Hotel) कचरे को अलग करने के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मुंबई महानगरपालिका (Mumbai Municipal Corporation) ने अब उन सोसाइटियों पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। 

बीएमसी अधिकारी के अनुसार, हाउसिंग सोसायटियों और होटलों में प्रतिदिन 100 किलो से अधिक कचरा पैदा हो रहा है। गीला कचरे को अलग करने के लिए बनाए गए  नियम का उल्लंघन करने पर महानगरपालिका ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी  है।

कोर्ट में केस दायर किया जाएगा

अधिकारी के अनुसार, जल्द नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया जाएगा। बीएमसी नियमों के अनुसार जिन सोसायटियों को क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक और  प्रति दिन 100 किलो से अधिक कचरा  निकलता है ऐसी सोसायटियों और होटलों को सूखा और गीला कचरे को अलग करके खाद बनाना अनिवार्य किया गया है। सोसायटी परिसर में ही परियोजना स्थापित करने के लिए बीएमसी ने बार-बार समय सीमा बढ़ने का अवसर देने के बाद भी अभी तक प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया।

अब तक 3 हजार 125 सोसाइटियों को नोटिस 

अब बीएमसी ने 1500 हाउसिंग सोसाइटियों और होटलों पर कार्रवाई की है।  बीएमसी ने अब तक 3 हजार 125 सोसाइटियों को नोटिस दिया है। इनमें से 1619 स्थानों पर कचरा अलग करने का प्रोजेक्ट लगाया गया है। अक्टूबर 2019 में  बार-बार नोटिस देकर समय सीमा बढ़ाई गई थी। उसके बाद भी प्रोजेक्ट स्थापित नहीं करने के लिए 10 हजार रुपए दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। बीएमसी ने  अक्टूबर 2020 तक 47 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है।