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  • 8 साल बाद आया फैसला

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मुंबई. लोकल में यात्रा के दौरान एक महिला यात्री के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। बताया गया कि यह घटना वर्ष 2012 में सीएसएमटी लोकल से यात्रा करने वाली एक महिला के साथ घटी थी। एक ट्रैवल एजेंसी में काम करने वाले कैलाश पहाड़ी नामक एक व्यक्ति ने 15 फरवरी 2012 को लोकल में यात्रा के दौरान महिला यात्री को पीछे से पकड़ लिया।

अचानक हुई इस घटना से पीड़ित महिला घबरा गई, उसी समय वह महिला डिब्बे से निकल कर बगल के जनरल डिब्बे में चढ़ गया। पीड़िता की शिकायत पर कांजुरमार्ग स्टेशन पर आरपीएफ की हेल्पलाइन पर जानकारी दी गई और आरोपी को डोम्बिवली स्टेशन पर पकड़ा गया। इस मामले में लगभग 8 साल केस चला और पिछले मंगलवार को कोर्ट ने कैलाश को दोषी मानते हुए उसे 2 साल की जेल और 10 हजार जुर्माने की सजा भी सुनाई। इनमें से 8 हजार रुपए पीड़िता को नुकसान भरपाई के रूप में देने का आदेश दिया गया।