Policeman hit couple with vehicle, case registered

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मुंबई. मुंबई में मास्क नहीं लगाने वालों पर बीएमसी सिर्फ जुर्माना ही नहीं वसूल रही है, बल्कि अब महामारी एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज कराने लगी है. बुधवार दोपहर देवनार के रहने वाले राहुल मधुकर वानखेडे (28) को बिना मास्क लगाए पाए जाने पर गोवंडी पुलिस स्टेशन में महामारी एक्ट की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. बिना मास्क लगाए घूम कर कोरोना संक्रमण फैलाने वालों के खिलाफ बीएमसी कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है. मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने की राशि भी 200 से बढ़ा कर 400 रुपये कर दी गई है. उसके बाद भी लोग बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे हैं. 

 पेंडमिक एक्ट 188 के तहत नियमों का पालन नहीं करने पर 1 महीने की सजा अथवा 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. यदि कोई व्यक्ति अपने कृत्यों से किसी दूसरे की जान खतरे में डालता है तो उसे 1 महीने से लेकर 6 महीने की जेल और जुर्माना दोनों लगा कर दंडित किया जा सकता है. लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत हो गई है. पहले केवल बीएमसी ही जुर्माना लगाती थी. अब पुलिस को भी मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है.