Eknath Shinde

  • 150 वर्ग मी तक भूखंडधारकों को मंजूरी की आवश्यकता नहीं
  • महाराष्ट्र भर में एसआरए, क्लस्टर पुनर्विकास योजना लागू
  • लाखों झोपड़ाधारकों को होगा लाभ : एकनाथ शिंदे

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मुंबई. मुंबई को छोड़कर पूरे राज्य के लिए एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावली (यूनिफाइड डीसीआर) को  नगर विकास विभाग ने मंजूरी दे दी है. इस नए नियम से एफएसआई का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा जिसका फायदा राज्य भर में एसआरए, क्लस्टर आदि पुनर्विकास योजना को होगा. 

राज्य के नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मार्गदर्शन में इस एकीकृत डीसीआर को मंजूरी मिलने से  सर्वसामान्य नागरिकों का लाभ होगा. घरों की कीमतें घटेंगी. 

एक मंजिल इमरजेंसी के लिए आरक्षित होगी

नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि नई नियमावली के अनुसार अब हाई राइज इमारतों में पूरी एक मंजिल इमरजेंसी के लिए आरक्षित होगी. उसमें कोविड जैसी या अन्य आपात परिस्थिति उत्पन्न होने पर लोगों का विलगीकरण किया जा सकेगा .यूनिफाइड डीसीआर संपूर्ण राज्य में लागू होने से क्लस्टर योजना, एसआरए आदि योजनाओं को गति मिलेगी. 

घर बनाना आसान होगा

नए डीसीआर के तहत 150 चौरस मीटर तक के भूखंडधारक को अपने उपयोग के लिए घर बनाना आसान होगा.केवल नक्शा और विकास शुल्क भर कर उन्हें इजाजत मिल जाएगी. 300 वर्ग फुट तक के भूखंड को 10 दिन  में ही मंजूरी मिल जाएगी. उल्लेखनीय है कि पिछले 3 वर्ष से मुंबई छोड़ राज्य भर के मनपा,नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए एकीकृत डीसीआर का काम चल रहा था. एफएसआई, टीडीआर, मार्जिनल एफएसआई, इन्सेंटिव एफएसआई आदि मामलों में अब एकरूपता आएगी. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि नए डीसीआर का लाभ झोपडपट्टी और खतरनाक इमारतों में रहने वाले लाखों परिवार को होगा. 150 वर्ग फूट तक के भूखंडधारकों को काफी राहत होगी इसके अलावा  पर्यटन, कृषि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. फिल्म शूटिंग के लिए बनाए जाने वाले सेट के लिए एक वर्ष तक किसी भी प्रकार के मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी.