अंतरराष्ट्रीय यात्री क्वारंटाइन से बचेंगे

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  • 96 घंटे पहले कराना होगा आरटी-पीसीआर

मुंबई. नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी नए नियम से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्य संस्थागत क्वारंटाइन से छूट मिलेगी. आपातकालीन स्थिति के कारण यात्रा करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्वारंटाइन नियमों में रियायतें दी गई हैं. इसके तहत यात्रा से 96 घंटे पहले यात्रियों को आरटी-पीसीआर परीक्षण कराना होगा.

इस नियम से राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य संस्थागत क्वारंटाइन होने से यात्रियों को मुक्ति मिलेगी. इसके लिए विदेश से आने वाले यात्रियों को टेस्ट के बाद यात्रा से 72 घंटे पहले टेस्ट के आधार पर कोरोना निगेटिव होने का स्व घोषणा पत्र भरना होगा. इससे मुंबई एयरपोर्ट पर आने के बाद यात्री 14 दिन के क्वारंटाइन से बच सकेंगे और सीधे अपने घर जा सकेंगे. 

72 घंटे पहले निगेटिव होने का स्व घोषणा पत्र 

महाराष्ट्र सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को क्वारंटाइन के दो चरणों से गुजरना पड़ता है. यात्रियों को एक अनिवार्य 7 दिवसीय संस्थागत क्वारंटाइन का पालन करना होता है, इसके बाद 7 दिन घर पर क्वारंटाइन होना होता है. नए नियम से यात्री अपनी योजनाबद्ध यात्रा से 72 घंटे पहले पोर्टल www.newdelhiairport.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होने वाले स्व-घोषणा पत्र को भरकर क्वारंटाइन होने सेे बच सकते हैं. यात्रियों को पोर्टल पर निगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण का प्रमाण भी अपलोड करना होगा, जो निर्धारित यात्रा के 96 घंटे के भीतर किया जाता है. आपातकालीन स्थिति जैसे गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ माता-पिता को 14 दिन के होम क्वारंटाइन की अनुमति होगी.